गरीबी रेखा से नीचे वालों का होगा सामूहिक विवाह

• एक जोड़े पर 35 हजार खर्च किए जाएंगे।
• 20 हजार रूपये खाते में जाएंगे जेवर, बर्तन, मोबाइल का उपहार मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना को विस्तार देते हुए सामूहिक विवाह
कराने का फैसला किया है। इसके तहत अनुदान के रूप में 20 हजार रूपये देने कि
योजना जारी रहेगी लेकिन, समूहिक विवाह समरोहों का आयोजन भी किया जाएगा।
सामूहिक विवाह में एक जोड़े पर सरकार 35 हजार रूपये खर्च करेगी। इसमें से 20
हजार रूपये नगद दुल्हा-दुल्हन के खाते में डी.बी.टी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के
जरिये भेजा जाएगा। दस हजार रूपये में बिछिया, पायल, जरूरी बर्तन, मोबाइल और
कपड़े आदि पर दिये जाएगे। पाँच हजार रूपये टेंट आदि पर खर्च होगें। तलाक शुदा
और विधवा भी इसका पात्र होंगी। सामूहिक विवाह के लिए एक साथ 10 जोड़ो का
होना अनिवार्य होगा ।समाज कल्याण विभाग इसके लिये नोडल विभाग होगा। इसमें
स्वयंसेवी संगठन के अलावा अन्य सरकारी विभागों का भी सहयोग लिया जायेगा।
नगरीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एंव स्वंसेवी संस्थाओं को जिलाधिकारी की
ओर से सामूहिक विवाह के लिए अधिकृत किया जाएगा। यह भी जरूरी होगा कि
कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और परिवार की आय गरीबी रेखा
के नीचे हो।

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