जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किये जाने की अधिसूचना प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत खरीफ मौसम की प्रमुख खधान्न,
दलहन व तिलहन फसलों-धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर तथा रबी मौसम के प्रमुख खाद्यान्न, दलहन व तिलहन फसलों-गेहूँ
चना, मटर, मसूर, लही- सरसों व आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है। इसी के साथ ही जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, महाराजगंज,
कौशाम्भी, इलाहाबाद व देवरिया में केला तथा जनपद- फतेहपुर, फिरोजाबाद,लखीमपुर, खीरी, मिर्जापुर, बाराबंकी, बरेली व शाहजहाँ पुर में फसल -मिर्च को
पुनर्गठित मौसम आधरित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।दोनों योजनाओं में फसली ऋण लेने वाले सभी ऋणी कृषक अनिवार्य अधार
पर तथा गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर आच्छादित किये गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर आच्छदित किये गये हैं। ऋणी कृषक की फसल का बीमा
सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा किया जायेगा तथा गैरू ऋणीऋणी कृषक अपनी इच्छानुसार निकटतम बैंक शाखा अथवा बीमा कम्पनी के एजेट ग्राहक सेवा केंद्र क्रॉप इंश्योरेंस एप
फसल बीमा पोर्टल इसका उद्देश्य किसानों की फसल को बाढ़ आंधी ओले तेज बारिश की और रोगों के परिणाम स्वरूप हुए नुकसान की भरपाई करना है। के माध्यम से योजना में सम्मिलित
हो सकेंगे। खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर योजना में में आवेदन की अंतिम तिथि होगी। जनपद स्तर पर फसल की उत्पादन लागत के अनुरूप फसल की प्रति
हेक्टेयर बीमीत राशि का निर्धारण किया गया है। सभी फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी की फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा
नकद। औधनिकी फसलो-आलू, केला, व मिर्च हेतु बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्रीमियम वहन किया जायेगा एव शेष प्रीमीयम की धनराशि अनुदान के
मराई करना। रूप में केन्द्रव राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जायेगी। अधिक जानकारी हेतु किसान सेन्टर के टोल फ्री नं. 1800-1801551 पर सम्पर्क करें |