प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना

  • यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  • यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जिससे देश के सभी
    छोटे एवं सीमांत (Marginal) किसान लाभान्वित होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता ‘पीएम-किसान
    योजना के तहत प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त होगी।
  • किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18-40 वर्ष निर्धारित है।
  • 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रु. की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।
  • इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र
    सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी।
  • पेंशन प्राप्त करने के दौरान लाभार्थी किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसका
    पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा और इस स्थिति में उसे
    लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
  • अंशदान करने की अवधि के दौरान ही अंशदानकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में
    उसके पति/पत्नी के सामने नियमित अंशदान भुगतान द्वारा योजना को जारी
    रखने का विकल्प खुला होगा।
  • इस योजना की एक खास बात यह है कि लाभार्थी किसान ‘प्रधानमंत्री किसान
    निधि’ (PM-KISAN) योजना से प्राप्त लाभ से सीधे ही इस योजना में अपना
    मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकता है।
  • यह एक नवोन्मेषी योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवर
    उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार 3 वर्ष की अवधि में अपने अंशदान के रूप में
    10774.50 करोड़ रु. व्यय करेगी।
    पीएम-किसान में विस्तार :
  • वर्तमान निर्णय के तहत किसानों के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर तक की कृषि योग्य
    भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
  • इस प्रकार, अब संशोधित योजना लगभग 2 करोड़ और किसानों को आच्छादित
    (Cover) करेगी।
  • इससे पीएम-किसान योजना के दायरे में अब कुल 14.5 करोड़ लाभार्थी शामिल हो
    जाएंगे।
  • इस योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 6000रु. की आर्थिक
    सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में चार-चार माह की तीन किश्तों में
    उपलब्ध कराई जाएगी।
  • राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु उत्तरदायी होंगे।
  • यह योजना शत-प्रतिशत केद्र पोषित योजना के रूप में लागू की गई है।
  • अब सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।

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