किसानों को अपना ही पेड़ काटने में कई हदों से गुजरना पड़ता था। जितनेसे की लकड़ी नहीं मिलती उससे ज्यादा सुविधा शुल्क का बोझ उठाने की मजबूरी होती
थी, लेकिन सरकार ने उन्हें राहत देते हुए 62 जिलों में पाँच वृक्ष प्रजाति और 13 जिलो में सात वृक्ष प्रजातियों को छोड़कर निजी भूमि पर लगाये गए सभी वृक्षों के काटने के
लिए पूरी छूट प्रदान की है। 62 जिलों में निजी भूमि पर आम, नीम, साल महुआ और खैर शामिल हैं। ये वह जिले हैं जो आमतौर पर गंगा के मैदानी इलाके के हैं। इसी तरह
13 जिलों में आम, नीम, महुआ, साल, खैर, सागौन और शीशम को छोड़कर अन्य सभी वृक्ष प्रजातियों को काटने की छुट है।