वृद्धावस्था पेंशन यूपी योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी बूढ़े व्यक्ति हैं उनको किसी के ऊपर भी निर्भर ना रहना पड़े और वह आत्मनिर्भर बन सके इसके लिए
उनको पेंशन दी जाएगी ताकि वह अपना गुजारा अच्छे से कर सकें आजकल के समय में भी बहुत से ऐसे बूढ़े व्यक्ति हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और अच्छा
जीवन यापन गुजर-बसर नहीं कर पाते हैं
योजना के लिए दस्तावेज/पात्रता :
1. आवेदनकर्ता वृद्धा अवस्था का होना चाहिए। मतलब उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
3. आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है ।
4. आवेदन कर्ता का खाता किसी बैंक में होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन राशि:
इय योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1 वर्ष में दो बार किश्त प्रदान की जाती है।
पहली : अप्रैल से सितंबर माह तक,
दूसरी : अक्टूबर से मार्च माह तक प्रदान की जाती है।